यूएसटीआर ने कहा,भारत सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है..
अपनी 2022 की विशेष 301 रिपोर्ट में, यूएसटीआर ने सात देशों को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में नामित किया है। इनमे अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला शामिल हैं।
भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त संघर्ष को दौर से गुजर रही है। वहीं अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि उसने नई दिल्ली को प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है।
अपनी 2022 की विशेष 301 रिपोर्ट में यूएसटीआर ने सात देशों को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में नामित किया है. ये अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला हैं.
यूएसटीआर ने कहा कि यूक्रेन की समीक्षा देश पर रूस के पूर्व नियोजित और अकारण आक्रमण के कारण निलंबित कर दी गई है। रिपोर्ट के भारत खंड में यूएसटीआर ने कहा कि पिछले एक साल में, भारत आईपी सुरक्षा और प्रवर्तन पर अपनी प्रगति में असंगत रहा है।
वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पिछले एक साल में कुछ क्षेत्रों में आईपी सुरक्षा और प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रगति की है, लेकिन यह हालिया और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को हल करने में विफल रहा है और इसने अधिकार धारकों के लिए नई चिंताएं पैदा की हैं।
आईपी के संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में भारत दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2018 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि और डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि, जिसे सामूहिक रूप से डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट संधि के रूप में जाना जाता है, वहीं इसमे भारत का प्रवेश और 2019 में अच्छा समझौता सकारात्मक कदम था।
हालांकि, यूएसटीआर ने कहा कि पेटेंट निरस्तीकरण के संभावित खतरे, पेटेंट की वैधता के अनुमान की कमी और भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों को प्रभावित करते हैं.
यूएसटीआर ने कहा कि प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में आईपी सुरक्षा को सीमित करने के भारत के औचित्य के बावजूद, भारत चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों, सौर ऊर्जा उपकरण और पूंजीगत वस्तुओं जैसे आईपी-गहन उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क रखता है।
दवा क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (डी) और इसके प्रभावों में पेटेंट-योग्य विषय वस्तु पर प्रतिबंध की निगरानी करना जारी रखता है। साथ ही उन्होने कहा, हफार्मास्युटिकल हितधारक इस बात पर भी चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या भारत के पास संभावित पेटेंट विवादों के शीघ्र समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र है, विशेष रूप से विपणन अनुमोदन के इच्छुक पक्षों को सूचित करने में सक्षम था।